Income Tax Return दाखिल करने की नई अंतिम तिथि: जानें पूरी डिटेल्स
Income Tax Return दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए Income Tax Return (आईटीआर) दाखिल करने की नई डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 तय की गई है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई, 2025 थी।
Income Tax Return की डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और पेशेवर संस्थानों ने आयकर विभाग से अनुरोध किया था कि करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में तकनीकी और डेटा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Income Tax Return की समय सीमा 1.5 महीने बढ़ा दी।
प्रमुख कारण:
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ई-फाइलिंग पोर्टल की गड़बड़ियाँ: रिटर्न अपलोड करते समय कई यूज़र्स को एरर, धीमी स्पीड और लॉगिन विफलताओं का सामना करना पड़ा।
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डेटा बेमेल: AIS और फॉर्म 26AS में अंतर होने से करदाताओं को टैक्स क्रेडिट मिलान करने में दिक्कतें हुईं।
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लेट आईटीआर फॉर्म्स: नए Income Tax Return फॉर्म्स और यूटिलिटीज समय से देर से जारी हुए।
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ICAI रिपोर्टिंग प्रारूप: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए प्रकटीकरण नियम लागू हुए, जिससे अनुपालन बोझ बढ़ा।
किन करदाताओं पर लागू है नई डेडलाइन?
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जिन करदाताओं को Income Tax Return दाखिल करने के लिए ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है।
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जिन करदाताओं को ऑडिट करवाना अनिवार्य है, उनके लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2025 ही रहेगी।
देर से Income Tax Return दाखिल करने पर नुकसान
अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो:
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धारा 234F के तहत विलंब शुल्क लगेगा।
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धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा।
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आप कुछ वित्तीय नुकसानों (losses) को अगले वर्षों में carry forward करने का हक खो देंगे।
विशेषज्ञों की सलाह
हालांकि Income Tax Return की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि आखिरी वक्त तक इंतज़ार न करें। सिस्टम पर लोड बढ़ने से पोर्टल फिर से धीमा हो सकता है और आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
👉 इसलिए सलाह यही है कि अपना Income Tax Return समय रहते भरें और पेनल्टी से बचें।